Prayagraj : भूमि अधिग्रहण मामले में कलेक्टर का अवार्ड रद्द नहीं कर सकता रेफरेंस कोर्ट
Prayagraj में भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है
कि रेफरेंस कोर्ट (Reference Court) को कलेक्टर द्वारा दिए गए अवार्ड (मुआवजा निर्धारण) को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
भूमि अधिग्रहण के मामलों में पहले मुआवजे का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता है,
जिसे कलेक्टर का अवार्ड कहा जाता है। यदि कोई पक्ष इस अवार्ड से संतुष्ट नहीं होता, तो वह मामला रेफरेंस कोर्ट में ले जा सकता है।
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि:रेफरेंस कोर्ट का काम कलेक्टर के अवार्ड की समीक्षा (review) करना है
वह मुआवजे की राशि को बढ़ा या घटा सकता है,लेकिन वह पूरा अवार्ड रद्द (set aside) नहीं कर सकता।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?यह निर्णय भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को स्पष्ट करता है: इससे यह तय होता है कि रेफरेंस कोर्ट की सीमा (jurisdiction) क्या है
