प्रेशर हॉर्न बजाने को लेकर बदले जाएंगे नियम, सजा और जुर्माना में हुआ बड़ा बदलाव
यूपी में प्रेशर हॉर्न (तेज/तेज आवाज वाले हॉर्न) को लेकर नियम पहले से ही सख्त हैं, लेकिन अब इन्हें और कड़ा करने की तैयारी हो रही है। नई व्यवस्था में जुर्माना बढ़ाने के साथ जेल की सजा भी लागू की जा सकती है।
🚨 क्या है नया बदलाव (संभावित/अपडेटेड नियम)प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा (खासकर शहर और साइलेंस जोन में)।पहली बार पकड़े जाने पर भारी जुर्माना।बार-बार गलती करने पर जेल तक की सजा का प्रावधान।ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से चेकिंग और चालान करने के निर्देश।
💰 कितना हो सकता है जुर्माना?मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
👉 ₹5,000 तक जुर्माना और
👉 दोबारा गलती पर ₹10,000 तक जुर्माना संभव इसके अलावा “ध्वनि प्रदूषण नियम” के तहत अलग से कार्रवाई भी हो सकती है।
⚖️ जेल का प्रावधान कैसे?अगर नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गयाया जानबूझकर खतरनाक/तेज हॉर्न से लोगों को परेशानी हुई
👉 तो केस दर्ज कर जेल (कई मामलों में 6 महीने तक) भी हो सकती है
❗ क्यों सख्ती बढ़ाई जा रही है?प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता हैबुजुर्ग, बच्चे और मरीजों पर बुरा असरहादसों का खतरा भी बढ़ता है
👉 ध्यान रखेंट्रक/बस में भी अब बिना अनुमति प्रेशर हॉर्न लगाना अपराध माना जाएगास्कूल, अस्पताल, कोर्ट के आसपास “नो हॉर्न जोन” में खास निगरानी होगी
👉 कुल मिलाकर, यूपी में अब प्रेशर हॉर्न बजाना सिर्फ चालान नहीं बल्कि कानूनी झंझट और जेल तक पहुंचा सकता है।
