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आगरा न्यूज़: सूरसदन में स्ट्रीट फूड वेंडरों को मिले स्वच्छता के मंत्र; 1380 वेंडरों को बांटी गई हाइजीन किट:-

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में खान-पान की गुणवत्ता और स्वच्छता के स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) द्वारा रविवार को शहर के प्रसिद्ध सूरसदन प्रेक्षागृह में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर के ‘स्ट्रीट फूड वेंडर्स’ को खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) के प्रति जागरूक करना था।

स्वच्छता ही सफलता की कुंजी: केंद्रीय मंत्री का संबोधन

​कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उपस्थित वेंडरों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना पसंद करते हैं। यदि वेंडर साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं, एप्रन और ग्लब्स (दस्ताने) पहनकर भोजन परोसते हैं, तो इससे न केवल बीमारियों का खतरा कम होगा, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

​प्रो. बघेल ने इंदौर शहर का उदाहरण देते हुए आगरा में भी उसी तर्ज पर ‘नाइट स्ट्रीट बाजार’ (Night Street Market) विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने वेंडरों से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

1380 वेंडरों को मिली स्वच्छता किट और शपथ

​विशिष्ट अतिथि और स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लगभग 1380 स्ट्रीट फूड वेंडरों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने संकल्प दिलाया कि वेंडर न केवल खुद साफ रहेंगे, बल्कि अपने स्टॉल के आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। इस अवसर पर सभी वेंडरों को ‘स्वच्छता किट’ प्रदान की गई, जिसमें एप्रन, ग्लब्स और स्वच्छता से जुड़े अन्य उपकरण शामिल थे।

खाद्य सुरक्षा विभाग के कड़े निर्देश

​खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने वेंडरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री बनाते समय कुछ मानकों का पालन अनिवार्य है:

  1. व्यक्तिगत स्वच्छता: नाखून और बाल हमेशा कटे हुए होने चाहिए। भोजन बनाते समय सिर पर टोपी और शरीर पर एप्रन अनिवार्य है।
  2. तंबाकू पर प्रतिबंध: खाद्य सामग्री तैयार करते या परोसते समय तंबाकू, गुटखा या सिगरेट का सेवन पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि यह संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता है।
  3. हाथों की सफाई: सामग्री छूने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।
  4. गुणवत्ता: मिलावटी सामग्री या घटिया तेल का प्रयोग न करें।

निरीक्षण और निगरानी

​सहायक आयुक्त (खाद्य) महेंद्र श्रीवास्तव और एसएस हैदर आबिदी ने बताया कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके बाद वेंडरों के स्टालों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। जो वेंडर स्वच्छता मानकों का पालन करते पाए जाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान और एफएसएसएआई प्रबंधक निमांशी तोमर ने भी वेंडरों को लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

निष्कर्ष

​आगरा प्रशासन का यह प्रयास शहर की छवि को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यदि स्ट्रीट फूड वेंडर इन नियमों को आत्मसात करते हैं, तो आगरा न केवल अपने स्मारकों के लिए, बल्कि अपनी सुरक्षित और स्वच्छ ‘चाट-चौपाटी’ के लिए भी जाना जाएगा।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • ​स्टॉल के आसपास कूड़ेदान (Dustbin) का अनिवार्य प्रयोग करें।
  • ​समय-समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण (Health Check-up) कराएं।
  • ​बीमार होने की स्थिति में भोजन बनाने से बचें।
  • ​पीने और खाना पकाने के लिए केवल स्वच्छ जल का उपयोग करें।

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