Saharanpur: महापौर, नगर आयुक्त और एसडीएम सहित आठ अधिकारियों को कोर्ट का नोटिस, अतिक्रमण बता तोड़े थे मकान
सहारनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब कानूनी विवाद में बदल गई है। कोर्ट ने महापौर, नगर आयुक्त, एसडीएम समेत कुल आठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला उन मकानों के ध्वस्तीकरण से जुड़ा है जिन्हें प्रशासन ने अतिक्रमण बताकर गिरा दिया था।
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन ने एक क्षेत्र में अवैध कब्जे का हवाला देते हुए कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि:उन्हें पहले से उचित नोटिस नहीं दिया गयाउनकी संपत्ति को बिना पूरी जांच के अतिक्रमण घोषित कर दिया गयाकार्रवाई मनमाने तरीके से की गई
इसी के खिलाफ पीड़ित पक्ष कोर्ट पहुंचा।कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए:महापौरनगर आयुक्तसंबंधित एसडीएमऔर अन्य अधिकारियोंसभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी या नहीं।
आगे क्या होगा?
अब अधिकारियों को तय समय में कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है, तो:अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती हैपीड़ितों को राहत या मुआवजा मिल सकता हैक्यों अहम है मामला?
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कानून का पालन जरूरी होता हैबिना नोटिस या सुनवाई के मकान तोड़ना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है
