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UP: कुत्ता पालने वालों को हर साल देने होंगे 500 रुपये, रजिस्ट्रेन जरूर करा लें; पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

Agra Municipal Corporation Makes Pet Registration Mandatory 5000 Fine for Violators

पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण कराने के लिए लोग गंभीर नहीं हैं। इस साल केवल 72 कुत्तों का पंजीकरण कराया गया है, जबकि पालतू कुत्तों और बिल्लियों की संख्या हजारों में हैं। अब नगर निगम सख्ती करते हुए बिना पंजीकरण कुत्ता-बिल्ली पाए जाने पर मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा। कार्रवाई के लिए टीम भी गठित कर दी गई है।

नगर निगम ने देसी नस्ल के लिए 100 रुपये सालाना और विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपये सालाना रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है। पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने पर गैर पंजीकृत कुत्तों के एवज में प्रतिदिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन मेरा आगरा एप के जरिये ऑनलाइन किया जा सकता है। नगर निगम कार्यालय जाकर ऑफलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं।

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम का ये अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। रजिस्ट्रेशन से पालतू कुत्तों का रिकॉर्ड बनेगा, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, और आपात स्थिति में पहचान जैसे काम आसान हो जाएंगे। यह आगरा को रेबीज-फ्री और पेट-फ्रेंडली सिटी के रूप में बनाने का प्रयास है।

शहर में पेट-फ्रेंडली पार्क, डॉग वॉकिंग एरिया और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना है। निगम की टीम क्षेत्रों में जाकर देखेगी कि किन पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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