लखनऊ

UP New Vehicle Rule: उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव, अब बिना HSRP नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC); उल्लंघन पर भारी जुर्माना

नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को पुख्ता करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। आज यानी 16 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत अब उन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा, जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है।

​यह नियम मुख्य रूप से पुरानी गाड़ियों को टारगेट कर रहा है और इसका सीधा असर करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ने वाला है।

क्या है नया नियम? (No HSRP, No PUC)

​परिवहन विभाग ने अपने डिजिटल पोर्टल और पीयूसी सिस्टम में बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। अब जब भी कोई वाहन स्वामी प्रदूषण जांच केंद्र पर जाएगा, तो सिस्टम सबसे पहले वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए यह चेक करेगा कि उस पर HSRP लगी है या नहीं। यदि वाहन का डाटा डेटाबेस में HSRP के साथ लिंक नहीं पाया जाता है, तो पीयूसी पोर्टल सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति नहीं देगा।

किन वाहनों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

​यह नियम विशेष रूप से उन वाहनों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं।

  • पुरानी गाड़ियां: अप्रैल 2019 से पहले की लगभग 2 करोड़ से अधिक गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई है।
  • नई गाड़ियां: 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों में शोरूम से ही HSRP लगकर आती है, इसलिए इन वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

क्यों पड़ी इस सख्ती की जरूरत?

​सरकार का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना और फर्जी नंबर प्लेट के जरिए होने वाले अपराधों पर रोक लगाना है।

  1. यूनिक पहचान: HSRP में एक लेजर ब्रांडिंग और यूनिक कोड होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता।
  2. ट्रैकिंग: इसके जरिए चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करना आसान होता है।
  3. डेटा सिंक्रोनाइजेशन: वाहन का पूरा डेटा डिजिटल रूप से सरकार के पास सुरक्षित रहता है।

डबल जुर्माने की मार

​अगर आप इस नियम की अनदेखी करते हैं, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है:

  • बिना HSRP के चालान: हाई सिक्योरिटी प्लेट न होने पर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
  • बिना PUC के चालान: यदि HSRP न होने के कारण आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, तो ट्रैफिक पुलिस बिना पीयूसी का अलग से चालान काट सकती है। यानी एक गलती और दोहरे जुर्माने की मार।

किसे मिलेगी अस्थायी छूट?

​परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राहत दी जा सकती है:

  • ​जिन वाहनों के मॉडल के लिए फिलहाल HSRP प्लेट वेंडर के पास उपलब्ध नहीं है, उन्हें कुछ समय की अस्थायी छूट दी जा सकती है।
  • ​हालांकि, जैसे ही प्लेट की उपलब्धता होगी, उन्हें भी इसे लगवाना अनिवार्य होगा।

वाहन मालिक क्या करें?

​यदि आपकी गाड़ी में अभी तक हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है, तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट (जैसे bookmyhsrp.com) पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करें। बुकिंग की रसीद साथ रखने पर फिलहाल कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्लेट का लगा होना अब अनिवार्य शर्त बन चुकी है।

निष्कर्ष

​परिवहन विभाग की यह सख्ती पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा दोनों के लिहाज से अहम है। ‘नो एचएसआरपी, नो पीयूसी’ का यह फॉर्मूला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद नियम का पालन नहीं कर रहे थे।

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